Agriculture Equipment Super Seeder and Happy Seeder
जानिए अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी और इसके लिए कैसे करें आवेदन:
किसानों के लिए खेती को आसान बनाने के लिए किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक समेत कृषि मशीनों पर सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है।
इसके लिए सरकार कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रही है। इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना, बिहार में कृषि यंत्रीकरण योजना, राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना और यूपी में यह योजना कृषि यंत्रीकरण योजना के नाम से चलाई जा रही है।
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को फिलहाल प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू (सीआरएम) योजना के तहत फसल अवशेष (स्टबल) प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 80 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 2 जुलाई से आवेदन शुरू हो गए हैं। ऐसे में राज्य के जो किसान इस योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं, वे इसके लिए बुकिंग करा सकते हैं।
किन कृषि उपकरणों या मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी:-
फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने (सीएएम) योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाले कृषि उपकरणों या मशीनों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके तहत किसान एक से अधिक कृषि उपकरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत जिन कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है, उनमें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लो, बेलिंग मशीन, स्ट्रॉ रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर शामिल हैं। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी भारी सब्सिडी दी जा रही है।
योजना के तहत कृषि उपकरणों पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी:-
योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। गौरतलब है कि राज्य के किसानों को यह सब्सिडी कृषि उपकरणों की कीमत पर दी जाएगी। इसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा। जीएसटी का भुगतान किसान को खुद अपनी जेब से करना होगा। इसे सब्सिडी में शामिल नहीं किया जाएगा।
योजना में आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
कृषि यंत्रीकरण योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने (CAM) योजना के तहत राज्य के किसानों के लिए कृषि यंत्रों के लिए आवेदन/बुकिंग की जा रही है। इस योजना के तहत आवेदन या बुकिंग करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उनमें आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि शामिल हैं।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन या बुकिंग:-
इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन और कस्टम हायरिंग सेंटर वाले कृषि यंत्रों का लाभ खास तौर पर किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और एफपीओ को दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन या बुकिंग 2 जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है, जो 16 जुलाई रात 12 बजे तक की जा सकेगी। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर “टोकन हटाओ” लिंक पर क्लिक करके यंत्र पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए बुकिंग करने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। एक आवेदक केवल एक ही मोबाइल नंबर से आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदन केवल अपने या रक्त संबंध वाले सदस्यों के मोबाइल से ही मान्य होगा, जिसकी पुष्टि सत्यापन के समय भी की जाएगी। इस योजना के तहत निर्धारित कृषि यंत्रों में से एक या एक से अधिक प्रकार के कृषि यंत्र किसान परिवार में पति या पत्नी दोनों में से कोई भी ले सकता है।[Agriculture Equipment Super Seeder and Happy Seeder]
बुकिंग के समय कितनी सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी :
योजना के तहत मशीन पर सब्सिडी के लिए “टोकन हटाओ” लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय किसान को प्रत्येक मशीन के लिए सिक्योरिटी राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी। कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
यदि किसान का नाम ई-लॉटरी में चयनित नहीं होता है तो उसके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि किसान को वापस कर दी जाएगी। विभाग द्वारा तय की गई सिक्योरिटी राशि के अनुसार दस हजार एक रुपये से एक लाख रुपये तक के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 2500 रुपये तथा एक लाख रुपये से अधिक सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों के लिए पांच हजार रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी।[Agriculture Equipment Super Seeder and Happy Seeder]
कैसे मिलेगा अनुदान का भुगतान:
योजना के तहत लाभार्थी के चयन अथवा बुकिंग टोकन की पुष्टि की तिथि से कृषि यंत्र क्रय करने के पश्चात 30 दिन के भीतर क्रय रसीद, यंत्र की फोटो, क्रमांक एवं संबंधित जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।
कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए यह अवधि 45 दिन होगी। विभाग में सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। इन कंपनियों के upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड किए गए यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान मिलेगा। निर्धारित समय में यंत्र क्रय न करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। कृषि यंत्र क्रय करने के लिए लाभार्थी को अपने खाते से कीमत का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा, तभी अनुदान का भुगतान होगा।[Agriculture Equipment Super Seeder and Happy Seeder]
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