PM Kusum Yojana Scheme (2024): Good News!!सिंचाई के लिए सोलर पंप पर मिलेगी भारी सब्सिडी

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PM Kusum Yojana Scheme (2024)

पीएम कुसुम योजना: सिंचाई के लिए सोलर पंप पर मिलेगी भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन:

10 HP तक के सोलर पंप पर मिलेगी सब्सिडी, जानिए किसान कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ:-

Solar Pump Subsidy: सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर वे अपने खेती के काम को आसान बना सकते हैं। खरीफ सीजन की फसलों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से किसानों को फसल की सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया कराए जा रहे हैं। ये सोलर पर पीएम कुसुम योजना के तहत दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए लागत का 60 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। राज्य के जो किसान सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45000 रुपये की अलग से सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी किसानों को 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी पंप प्लांट पर दी जाएगी। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से 10 एचपी का सोलर पंप भी लगवा सकते हैं, लेकिन उन्हें सब्सिडी सिर्फ 7.5 एचपी के लिए ही दी जाएगी।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ (Which farmers will get the benefits of the scheme):-

उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक के अनुसार, इस योजना के तहत केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 0.40 हेक्टेयर अपनी कृषि भूमि और सिंचाई का स्रोत हो। इस योजना के तहत उन किसानों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने पहले सोलर पंप प्लांट लगाने पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है। इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से दिए जाएंगे सोलर पंप:-

सौर ऊर्जा पंप परियोजना के तहत, यदि किसानों के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि है, तो वे 3 एचपी का सौर पंप लगा सकते हैं। यदि उनके पास 0.75 हेक्टेयर भूमि है, तो वे 5 एचपी का सौर पंप लगा सकते हैं। यदि उनके पास 1.0 हेक्टेयर भूमि है, तो वे 7.5 एचपी का सौर पंप लगा सकते हैं और यदि उनके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है, तो वे 10 एचपी का सौर पंप लगा सकते हैं।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे?:-

राजस्थान सरकार की सौर ऊर्जा पंप परियोजना (solar power pump project) के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए आपको पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) में आवेदन करन होगा। आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड (Aadhar card) व जनाधार कार्ड (Janaadhar card), भूमि की डिजीटल हस्ताक्षर युक्त या पटवारी से प्रमाणित जमाबंदी व नजरी नक्शा तथा जल स्त्रोत का प्रमाणित प्रमाण-पत्र और कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होने का ऑनलाइन स्वघोषणा प्रमाण- पत्र देना जरूरी होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:-
वर्तमान में उद्यान विभाग, चूरू (राजस्थान) द्वारा ऊर्जा सोलर पंप परियोजना के अंतर्गत जिले के किसानों को पीएम कुसुम योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए जिले के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान इसके लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

सौर पंप स्थापना के लिए चयन प्रक्रिया क्या होगी?:-
उद्यानिकी विभाग चूरू के उपनिदेशक के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की गई फाइलों की विभाग द्वारा जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने पर फाइल किसान द्वारा चयनित फर्म को तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के लिए भेजी जाएगी। चयनित फर्म द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के बाद सही पाए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद पात्र किसानों को उनके हिस्से की राशि जमा करवाने के लिए फाइल वापस राज किसान साथी पोर्टल पर भेजी जाएगी। किसान द्वारा अपने हिस्से की राशि जमा करवाने के बाद किसान द्वारा चयनित फर्म के पक्ष में सोलर पंप प्लांट लगाने के लिए कार्य आदेश जारी किया जाएगा। कार्य आदेश जारी होने के बाद संबंधित फर्म को 90 दिवस की अवधि में किसान के खेत में सोलर पंप प्लांट लगाना अनिवार्य होगा। सोलर पंप प्लांट लगने के बाद विभागीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा संबंधित फर्म को अनुदान राशि भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

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