BH Number Plate :
जो लोग अपने वाहन से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उन्हें वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती है। ऐसे में सरकार ने (BH) सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत की।
भारत में BH Series Number Plate:
आजकल कारों में BH सीरीज की नंबर प्लेट को लेकर काफी चर्चा हो रही है. आपने कई कारों में BH सीरीज की नंबर प्लेट देखी होगी. जानकारी के लिए बता दें कि BH का मतलब भारत होता है और इस नंबर प्लेट के कई फायदे हैं,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सितंबर 2021 के महीने में सिर्फ निजी कारों के लिए BH सीरीज की नंबर प्लेट जारी की थी ताकि दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोगों को बार-बार अपने वाहन की नंबर प्लेट न बदलनी पड़े. ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जिनका अक्सर दूसरे राज्य में तबादला होता रहता है. आइए जानते हैं कि आप भारत सीरीज की नंबर प्लेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

बीएच सीरीज के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
भारत सीरीज नंबर प्लेट हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य में होता रहता है। सरकार ने इस सीरीज को सरकारी पीएसयू, निजी वाहन, रक्षा, सेना के जवानों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी शुरू किया है।
लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि निजी कंपनियों के कर्मचारी इस नंबर प्लेट के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब उनका ऑफिस देश के 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो।

How to apply for BH Series?( बीएच सीरीज के लिए आवेदन कैसे करें?):
भारतसीरीज नंबर प्लेट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल पर लॉग इन करें।
- डीलरद्वारा वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- डीलर को वाहन मालिक की ओर से फॉर्म 20 भरना होगा।
- रजिस्ट्रेशनपूरा होने के बाद आपको बीएच सीरीज नंबर प्लेट मिल जाएगी।
बीएच सीरीज नंबरप्लेट(( Bh Number plate) के फायदे:
बीएच सीरीज नंबर प्लेट लगवाने के बाद आप भारत के किसी भी राज्य में यात्रा कर सकते हैं। नंबर प्लेट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय की भी बचत होगी। भारत के किसी भी राज्य में इसे चलाने पर कोई जुर्माना नहीं है। आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 47 के अनुसार पहले कार मालिकों को अपने वाहन को दूसरे राज्य में सिर्फ एक साल तक ही रखने की अनुमति थी। लेकिन बीएच सीरीज के लॉन्च होने के बाद अब ऐसा नहीं है।
पंजीकरण के लिए शुल्क के बारे में( About Registration Charges):
भारत सीरीज नंबर प्लेट के रजिस्ट्रेशन की कीमत अन्य वाहनों की तुलना में ज़्यादा है। इसके अलावा हर 2 साल में रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है। ध्यान रहे कि यह गैर-परिवहन वाहनों पर लागू होता है। प्रदूषण प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है।[BH Number Plate(2024)]
[BH Number Plate(2024)][BH Number Plate(2024)]